MCD: महापौर को लेकर एलजी ने स्पष्ट कर दी पूरी तस्वीर.. पूरी खबर पढ़ें और समझे क्या है महापौर को लेकर एलजी का गणित??

बजाते रहो न्यूज़, श्रावणी मिश्रा भूपति

दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद अब यह तय हो चुका है कि आम आदमी पार्टी से ही दिल्ली नगर निगम की नई महिला महापौर चुनी जाएगी। इसी बीच एक और बड़ा सवाल उठ रहा है जो मेयर के कार्यकाल को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है।

बजाते रहो न्यूज़ हर संभव प्रयास करता है कि अपने रीडर्स तक केवल सही और स्पष्ट खबर पहुंचे। इसी असमंजस की स्थिति को साफ करते हुए बजाते रहो न्यूज़ यह खबर लेकर आया है जो इस प्रकार है:-

असल में सवाल यह उठा है कि क्या दिल्ली नगर निगम के कार्यकाल में दिल्ली के शासक द्वारा कुछ बदलाव किया गया है ? क्या नए निगम का कार्यकाल वित्तीय वर्ष की जगह कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर) के अनुसार चला करेगा या फिर जिसप्रकार से अबतक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक हुआ करता था वैसे ही आगे भी जारी रहेगा?

इस सवाल का स्पष्ट जवाब एजजी सक्सेना द्वारा भेज दिया गया है। इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि पहले की ही तरह वित्तीय वर्ष के मुताबिक ही भविष्य में भी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल चला करेगा।

एलजी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में लिखा है कि डीएमसी एक्ट 1957 के सेक्शन 35 के सब सेक्शन 1 के अनुसार नगर निगम के हर वर्ष की पहली मीटिंग में एक  मेयर और एक डिप्टी मेयर का चुनाव होगा।   डीएमसी एक्ट के सेक्शन 77 के अनुसार यह चुनाव प्रेसिडिंग ऑफिसर के तहत कराया जाएगा। प्रेसिडिंग ऑफिसर जो चुने पार्षदों के बीच से ही होगा। वो एलजी द्वारा ही नॉमिनेट किया जाएगा।

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