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शहरी मामलों के जानकार व एकीकृत दिल्ली नगर निगम की निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे जगदीश ममगांई ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनः बहाल करने का आंदोलन फिर से आरंभ किए जाने की आशंका जताई है। ओपीएस के विकल्प के रुप में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित ‘एकीकृत पेंशन योजना’ की 24 जनवरी 2025 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पर सरकारी कर्मचारियों ने आशंकाएं जता नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को पत्र लिख इन आशंकाओं पर संज्ञान लेकर स्थिति स्पष्ट करने/सुधारने का आग्रह किया है।
ममगांई ने कहा वर्ष 2004 में एनडीए सरकार द्वारा समाप्त की गई पेंशन योजना से मायूस सरकारी कर्मचारी पिछले कुछ वर्षों से पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने का आंदोलन चलाते रहे हैं। 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के विकल्प के रुप में ‘एकीकृत पेंशन योजना’ को मंजूरी दी, परिणामस्वरुप कर्मचारियों का पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने का आंदोलन खत्म हो गया। 24 जनवरी 2025 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा ‘एकीकृत पेंशन योजना’ की अधिसूचना भी जारी हो गई है। लेकिन अधिसूचना पूर्ववर्ती घोषित/पारित आश्वासनों से कुछ भिन्न नज़र आ रही है जिससे सरकारी कर्मचारियों में आशंकाएं दृष्टिगोचर हो रही है। कुछ आशंकाएं इस प्रकार हैं –
• ‘पेंशन’ के बदले इसे सुनिश्चित भुगतान की संज्ञा दी गई हैं।
• 25 वर्ष की सेवा के बाद वीआरएस लेने पर भी पेंशन/भुगतान सेवानिवृति की 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही शुरु होगी।
• ‘बेंचमार्क कॉर्पस’ अस्पष्ट है, किसी कर्मचारी के लिए बेंचमार्क कॉर्पस की राशी कैसे निर्धारित की जाएगी उसका कोई उल्लेख इस अधिसूचना में नहीं हैं। इससे कर्मचारियों को नुकसान होने की आशंका है।
• ‘बेंचमार्क कॉर्पस’ अर्थात् लक्षित राशी, आपके एकीकृत पेंशन योजना के खाते में होना अनिवार्य हैं, अगर उतनी राशी कर्मचारी के खाते में नहीं जमा हो पाई तो कर्मचारी को 50% पेंशन/भुगतान नहीं मिलेगा।
• 25 वर्ष से कम सर्विस हैं तो आनुपातिक पेंशन मिलेगी, संभवतः 20 वर्ष सर्विस तो केवल 40% पेंशन!
• कर्मचारी व्यक्तिगत कोष अंशदान को त्यागना होगा, आखिरी वेतन के बेसिक+डीए के 10% को कुल सर्विस (कटोती सेवा वर्ष) से 2 का गुना कर एकमुश्त के रुप में मिलेगी। अर्थात व्यक्तिगत कोष अंशदान खाते में 40 लाख रु भी जमा हो तो आखरी वेतन के हिसाब से भुगतान होगा।