दिल्लीवासियों को बड़ी राहत: संपत्ति कर पर 10% छूट का लाभ अब 31 जुलाई तक, महापौर प्रवेश वाही ने बढ़ाई अंतिम तिथि

नई दिल्ली, 30 जून। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी के लाखों संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की विशेष छूट की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है। इस निर्णय की जानकारी दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने दी।

महापौर ने बताया कि यह फैसला उन नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो विभिन्न कारणों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर संपत्ति कर जमा नहीं कर सके थे। अब उन्हें एक और अवसर मिलेगा, जिससे वे 31 जुलाई तक एकमुश्त कर जमा कर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकेंगे।

प्रवेश वाही ने कहा कि दिल्ली नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को अधिकतम सुविधा उपलब्ध कराना और समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि अंतिम तिथि बढ़ने से बड़ी संख्या में करदाता इस योजना का लाभ उठाएंगे। इससे न केवल नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी, जिससे राजधानी में स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, आधारभूत ढांचे और अन्य जनसुविधाओं को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा।

महापौर ने सभी संपत्ति करदाताओं से अपील की कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और 31 जुलाई 2026 से पहले अपना संपत्ति कर एकमुश्त जमा कर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ अवश्य प्राप्त करें।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल इस समय-सीमा को आगे बढ़ाने की संभावना बेहद कम है। इसलिए नागरिक निर्धारित अवधि के भीतर कर जमा कर अपनी जिम्मेदारी निभाएं और दिल्ली के विकास में सहभागी बनें।