31 जुलाई तक बढ़ी संपत्ति कर पर 10% छूट की समयसीमा, दिल्लीवासियों से समय पर कर जमा करने की अपील: मेयर प्रवेश वाही
नई दिल्ली, 1 जुलाई। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एकमुश्त संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) भुगतान पर मिलने वाली 10 प्रतिशत विशेष छूट का लाभ अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है। इस निर्णय की जानकारी देते हुए दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने नागरिकों से अपील की कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना 31 जुलाई से पहले अपना संपत्ति कर एकमुश्त जमा कर छूट का लाभ उठाएं।
मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि समयसीमा बढ़ाने का उद्देश्य उन करदाताओं को राहत देना है जो किसी कारणवश निर्धारित तिथि तक कर जमा नहीं कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय पर संपत्ति कर जमा करने से नागरिकों को आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही नगर निगम की आय में भी वृद्धि होगी, जिससे राजधानी में स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कें, सार्वजनिक सुविधाएं और अन्य नागरिक आधारभूत ढांचे को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा।
उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील करते हुए कहा कि संपत्ति कर का समय पर भुगतान प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और इससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलती है। मेयर ने यह भी संकेत दिया कि 31 जुलाई के बाद समयसीमा बढ़ाए जाने की संभावना बेहद कम है, इसलिए सभी करदाता निर्धारित अवधि के भीतर अपना कर जमा कर 10 प्रतिशत विशेष छूट का लाभ अवश्य उठाएं।
