दिल्ली लक्ष्मी योजना से महिलाओं को हर माह मिलेंगे ₹2,500: मनोनीत पार्षद मनोज जैन

पात्र महिलाओं से समय पर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और जरूरतमंद परिवारों को सहायता उपलब्ध कराना है।

दिल्ली नगर निगम के मनोनीत पार्षद मनोज जैन ने योजना का स्वागत करते हुए कहा कि यह महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने पात्र महिलाओं से अपील की कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि योजना का लाभ शीघ्र प्राप्त हो सके।

योजना के अनुसार आवेदन करने वाली महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य हो तथा आवेदिका या उसके पति अथवा माता-पिता में से किसी एक का आवेदन की तिथि तक कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना आवश्यक है। साथ ही महिला का दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना और परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योजना के तहत आयकर या जीएसटी का भुगतान करने वाली महिलाएं, अन्य सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं, तीन से अधिक जीवित बच्चों वाले परिवार, सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अथवा पेंशनभोगी परिवार, चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार तथा निर्धारित अन्य अपात्र श्रेणियां योजना के दायरे में नहीं आएंगी।

आवेदन के लिए आधार कार्ड, दिल्ली वोटर आईडी, पासपोर्ट आकार का फोटो, हस्ताक्षर, सांसद या विधायक की अनुशंसा, 10 वर्ष के निवास का प्रमाण तथा आयु संबंधी दस्तावेज आवश्यक होंगे।

मनोनीत पार्षद मनोज जैन ने कहा कि पात्र महिलाएं समय पर आवेदन कर इस जनकल्याणकारी योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और आर्थिक सशक्तिकरण की इस पहल से जुड़ें।