23 टाउन वेंडिंग कमेटियों के गठन के लिए 2 अगस्त को होगा मतदान

एमसीडी के 12 जोनों में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग, 4 अगस्त को होगी मतगणना; रंगवार मतपत्र और पहचान संबंधी दिशा-निर्देश जारी

नई दिल्ली, 31 जुलाई। राजधानी में रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के प्रतिनिधित्व और उनके अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण निकाय टाउन वेंडिंग कमेटियों (टीवीसी) के गठन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) की 12 जोनों की 23 टाउन वेंडिंग कमेटियों के गठन के लिए 2 अगस्त को मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि 4 अगस्त को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी।

एमसीडी ने बताया कि यह चुनाव स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम, 2014 तथा दिल्ली स्ट्रीट वेंडर्स नियम, 2017 के तहत कराए जा रहे हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

निर्वाचित वेंडर सदस्यों के लिए 12 सीटों का आरक्षण रोस्टर निर्धारित किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति (महिला), अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला), अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांग (अनारक्षित), सामान्य (महिला) तथा सामान्य/अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं।

मतदान प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग रंग के मतपत्र निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए हरा, अनुसूचित जाति (महिला) के लिए हल्का बैंगनी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पीला, अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिए नारंगी, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नीला, दिव्यांग (अनारक्षित) के लिए हल्का ऑलिव, सामान्य (महिला) के लिए सफेद तथा सामान्य/अनारक्षित वर्ग के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र का उपयोग किया जाएगा।

एमसीडी ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मतदाता को मतदान के समय फोटोयुक्त तहबाजारी लाइसेंस अथवा विक्रय प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग) की मूल प्रति साथ लानी होगी। जिन मतदाताओं के पास फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका विक्रय प्रमाण-पत्र अथवा सत्यापित विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) मतदाता सूची में दर्ज है, वे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड अथवा फोटोयुक्त पेंशन पहचान पत्र में से किसी एक मूल दस्तावेज के आधार पर मतदान कर सकेंगे।

नगर निगम ने सभी जोनल उपायुक्तों और निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जाए।

टाउन वेंडिंग कमेटियां स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका की सुरक्षा, उनके अधिकारों के संरक्षण, वेंडिंग योजना तैयार करने, वेंडिंग स्थलों के निर्धारण एवं आवंटन तथा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में इस चुनाव को राजधानी में रेहड़ी-पटरी व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।